पोक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को मृत्युपर्यन्त सश्रम आजीवन कारावास की सुनाई सजा
डूंगरपुर । जिले की पोक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को मृत्युपर्यन्त सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है | वही 2 लाख 10 हजार रुपये के जुर्माना से भी दंडित किया है। मामले से सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग पीड़िता, पिता और गवाह कोर्ट में घटना से मुकर गए, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मामले में सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने दोवड़ा थाने में 18 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमे बताया था कि 18 फरवरी 2020 को उसकी 6 साल की बेटी पड़ोस में गोंद लेने गई थी | इस दौरान पडोसी युवक भार्गव उर्फ़ चिंटू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था | मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोपी भार्गव को गिरफ्तार किया था | वहीं पीड़िता के बयान भी दर्ज किए थे । कोर्ट में बयानों के दौरान नाबालिग पीड़िता, उसके पिता और गवाह मामले में घटना से मुकर गए। उनके साथ किसी भी तरह की घटना नहीं होने की बात कही |जिस पर कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता, पिता और गवाह को पक्षद्रोही माना। वही कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश किए गए एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट ओर साक्ष्य के आधार पर आरोपी भार्गव को लैंगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया। मामले में कोर्ट ने दोषी भार्गव उर्फ चिंटू को मृत्युपर्यन्त सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख 10 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। वही पक्षद्रोही पीडिता के पिता के खिलाफ भी कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए है |