डूंगरपुर । जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है | वही कोर्ट ने दोषी को 50 हजार के आर्थिक दंड से दण्डित भी किया है | पीडिता के पिता ने 23 फ़रवरी 2021 को एसपी को परिवाद पेश किया था |
डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला सदर थाना क्षेत्र का है | पीडिता के पिता ने 23 फ़रवरी 2021 को डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया था | परिवाद में पीडिता के पिता ने बताया था कि 4 जनवरी 2021 को उसकी नाबालिग बेटी घर से सामान लाने के लिए वडा पाल गई थी | जहा पर उसे पाल वडा फला बिलिया निवासी विद्या सागर पुत्र कालू मिला | इस दौरान विद्या सागर ने उसे डराया और धमकाया और उसे अहमदाबाद भगाकर ले गया है | वही अहमदाबाद ने विद्यासागर ने नाबालिग के दुष्कर्म किया | इधर पीडिता के पिता के परिवाद पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी विद्यासागर व पीडिता की तलाश शुरू की |
सदर थाना पुलिस ने 9 अप्रैल 2021 को पीडिता को अहमदाबाद से दस्तयाब किया और आरोपी विद्यासागर को गिरफ्तार किया था | इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था | इसी मामले में पोक्सो कोर्ट आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी विद्या सागर को दोषी करार दिया | वही दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई | वही दोषी को 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है |