पोक्सो कोर्ट ने 8 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अपचारी चचेरे भाई को 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा
डूंगरपुर। जिले की पोक्सो कोर्ट ने 8 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अपचारी चचेरे भाई को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है | वही कोर ने मामले में दोषी पर 41 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है | 17 वर्षीय दोषी अपचारी ने 13 नवम्बर को 8 साल की मासूम चचेरी बहिन को अपनी हवस का शिकार बनाया था | वही 17 नवम्बर को रामसागडा थाने में मामला दर्ज हुआ था | डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की 17 नवम्बर 2020 को रामसागडा थाने में पीडिता की माँ ने रिपोर्ट दी थी | जिसमे बताया था की वह 13 नवम्बर को सुबह अपनी 8 वर्षीय बड़ी बेटी व छोटी बेटी को घर पर छोड़कर खेत पर काम करने गई थी | वही पति मजदूरी करने गया था | पीडिता की माँ जब शाम को खेत से घर लौटी थी | उसकी बड़ी बेटी रो रही थी | जब पीडिता से उसकी माँ ने रोने का कारण पूछा तो उसने बताया की उसका चचेरे भाई घर आया था और उसके साथ चचेरे भाई ने दुष्कर्म करने की बात अपनी माँ को बताई | वही पीडिता की माँ ने पति के घर आने पर पूरी बात उसे बताई | इसके बाद 17 नवम्बर को पीडिता की माँ ने रामसागडा थाने में रिपोर्ट दी | जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बाल अपचारी चचेरे भाई को अधिग्रहित किया | फिर इसके बाद रामसागडा थाना पुलिस ने पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया | इसी मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने अपचारी को दोषी करार देते हुए दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया | इधर पोक्सो कोर्ट ने वर्तमान में दोषी की उम्र 18 वर्ष 7 माह 13 दिन की होने से 21 साल की होने तक बाल संप्रेषण गृह भेजने के आदेश दिए है। इसके बाद उसे जेल में शिफ्ट किया जाएगा।