प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में शिविरों में 19 विभागों के द्वारा संपादित किये जायेंगें कार्य

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डूंगरपुर।।जिले में 02 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में 19 विभाग शिविरों में सम्मिलित हो कर कार्य संपादित कर आमजन को राहत प्रदान करेंगे।

राजस्व विभाग:

राजस्व विभाग द्वारा अभियान में समझाईश एवं समझौते के आधार पर लम्बित मुकदमों का निस्तारण, भूमि विभाजन के प्रकरण, रास्तों के प्रकरण, नामान्तकरण संबंधी प्रकरण, पत्थरगढी सीमज्ञान, राजस्व अभिलेखों का शुद्विकरण, पात्र गैर खातेदार कृषिकों को खातेदारी अधिकार प्रदान करना, कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देना, पूर्व में आवंटित की गई भूमि का नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करना तथा जिन आवंटियों को पूव में कब्जा नहीं दिया गया है व आवंटन निरस्त हुआ है, उन्हें नियमानुसार भौतिक रूप से कब्जा देने में कार्यवाही करना, कृषकों को राजस्व रिकार्ड की मौके पर प्रति उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि के आवंटन के प्रस्ताव संबंधी तैयारी आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोगी प्रयोजनों हेतु भूमि का आरक्षण, आवंटन, राजकीय भवनों हेतु भूमि का आरक्षण आवंटन, विभिन्न राजकीय, निजी संस्थाओं को गत वर्षो में आवंटित भूमि के उपयोग के संबंध में भौतिक सत्यापन करना तथा भूमि का उपयोग नहीं करने, भूमि का आवंटित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं करने व शर्तो के उल्लंघन के प्रकरणों में भूमि आवंटन निरस्त करने के प्रस्ताव तैयार करना, मापदण्ड पूर्ण करने वाले मजरों, ढाणीयों के नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव तैयार करना, पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना, अनुसूचित जाति, जनजाति के किसानों की खातेदारी भूमि पर किये अतिक्रमणों के संबंध में प्रकरण दर्ज कर निस्तारण करना, राजस्व विभाग द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र के बारे में प्राप्त शिकायतों का निपटारा, सरकारी भूमि पर पुराने बने हुए कुओ का नियमितीकरण, लोक सेवा गारण्टी व सुनवाई के अधिकार का प्रचार-प्रसार, नये घोषित उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि का आरक्षण, आवंटन एवं खान विभाग द्वारा आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेन्स का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करेंगे।

उप निवेशन विभाग:

उप निवेशन विभाग द्वारा नामान्तरकरण, सहमति के बंटवारे, रिकार्ड में दुरूरती के प्रकरण, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि का आरक्षण एवं राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि का आवंटन एवं सीमाझान आदि कार्य संपादित किये जाएंगें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग:(महात्मा गांधी नरेगा)

विभाग द्वारा शिविरों में नवीन जॉबकार्ड जारी करना एवं अद्यतन अपडेशन करना, लाईन विभाग (पीडब्ल्यू, वन विभाग, पीएचईडी विभाग) अपने विभाग की राशि का महात्मा गांधी योजना से कन्वर्जेन्स कर कार्यो के प्रस्ताव प्रस्तुत करना, योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाईल नंबर प्राप्त कर मनरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि करना, योजनान्तर्गत मनरेगा सॉफ्ट में यदि किसी श्रमिक का खाता संख्या सही नहीं है तो उसे अपडेट करना, योजनान्तर्गत समस्त कार्यो की जीओ टेगिंग करना, कार्य पत्रावली मय समस्त दस्तावेज तैयार करना, कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना एवं सात रजिस्टरों का संधारण का कार्य किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण:

योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण, प्रगतिरत आवासों को पूर्ण करवाना, बकाया द्वितीय किश्त की जियो टैंिगंग (द्वितीय किश्त हेतु निरीक्षण) करना एवं योजना अन्तर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराना कार्यो को किया जाएगा।

पंचायतीराज विभाग:

विभाग अन्तर्गत जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना, जनता जल योजना एवं सिंगल फेस टयूब के रख-रखाव की शिकायतें एवं निस्तारण, लम्बित पट्टों का निस्तारण करना एवं परिसम्पत्ति रजिस्टारों का संधारण करना आदि कार्यो को किया जा सकेंगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):

योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय हेतु पात्र लाभार्थियों का चिन्हिकरण कर ग्रामसभा के अनुमोदन हेतु सूची तैयार करना एवं व्यक्तिगत शौचालय के पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर सत्यापन उपरान्त प्रोत्साहन राशि का लाभार्थी को हस्तान्तरण आदि कार्य संपादित होंगंे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग:

पीएचईडी विभाग द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत, पानी की गुणवत्ता की जांच तथा ओवरहेड टेंक, पेयजल स्त्रोतों के क्लोरीन डालने व सफाई किये जाने का भौतिक सत्यापन किया जाना, अवैध कनेक्शन हटाना, पाईपलाइन लीकेज ठीक करना एवं पेयजल संबंधी अन्य शिकायतों का निराकरण आदि कार्यो को किया जा सकेंगा।

कृषि विभाग:

कृषि विभाग द्वारा मृदा नमूनो का संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, जल के कुशलतम उपयोग हेतु नहरी शहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण, फार्म पौण्ड निर्माण, जल हौज निर्माण, सिंचाई पाईपलाईन एवं फव्वारा सिंचाई संयत्रो के आवेदन पत्रों का पंजीयन करवाना, पौध संरक्षण एवं कृषि यंत्र हेतु आवेदन पत्र तैयार करना, मिनीकट वितरण हेतु पात्र महिला कृषकों का चयन कर सूची तैयार करना, कृषि साहित्य वितरण, जल के कुशलतम उपयोग हेतु फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई सयंत्रो के इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्रों का पंजीयन करवाना एवं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना-2009 आदि कार्यो को संपादित किया जाएगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग:

टीएडी विभाग द्वारा भवन रहित मां-बाडी केन्द्रों के लिए भू-आवंटन, वनाधिकार अधिनियम के तहत नए व्यक्तिगत एवं सामूहिक श्रेणी के आवेदन स्वीकार करना, लंबित आवेदनों पर निर्णय, रिपोर्ट करना, निरस्त आवेदनों की समीक्षा, लंबित डेटा एंट्री के कार्य को पूर्ण करना, जारी वनाधिकार पत्रों के संबंध में राजस्व अभिलेखों के अंकन, अनुसूचित क्षेत्र में ख, ग एवं घ श्रेणी के जलाशयों को मछुवार समिति को आवंटन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना, विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्रों को विभिन्न उपयोग हेतु चिन्हित करना, विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं के लम्बित प्रार्थना पत्रों को विद्यालय स्तर पर निर्णित करवाना, नए आवेदन को प्राप्त करना, स्व रोजगार आवंटन के तहत नए आवेदन प्राप्त करना, र्प्रस्ताव तैयार करना, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल से नमूने लिए जाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जांच करवाना, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में पानी की टंकी की सफाई करवाना, वन धन केन्द्र के बैंक अकाउंट खोलने, डेटा एंट्री पूरी किया जाना, अनुपयोगी पडे भवनों का आवंटन किया जाना एवं कौशल विकास के प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त किया जाना कार्यो को संपादित किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग:

विभाग के तहत मुख्यमंत्री वृद्वजन सम्मान, विशेष योग्यजन सम्मान, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था विधवा, निःशक्तजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र तैयार करना एवं स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन पत्र तैयार करना एवं स्वीकृति जारी करना, पालनहार योजना के आवेदन पत्र तैयार करना एवं स्वीकृति जारी करना, कोकलियर इम्पलान्ट के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग एवं रैफरल, राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी निगम द्वारा रोजगार हेतु ऋण देने के प्रार्थना पत्र तैयार करना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्व रोजगार योजना एवं सिलिकोसिस पीडितों का सर्वे एवं लम्बित दायित्वों का भुगतान आदि कार्यो को किया जाएगा।

सैनिक कल्याण विभाग:

विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना, सम्मान भत्ता से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण, द्वितीय विश्व युद्व पेंशन से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण, शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की सुविधाएं, पेंशन संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं समाधान, पेंशनर पूर्व सैनिकों के लिए पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) की सुविधा की जानकारी एवं सहायता, राजस्व संबंधित प्रकरणों का समाधान एवं नियमों की जानकारी, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित, कल्याणकारी योजनाओं एवं नवीन निर्णयों की जानकारी प्रदान करना कार्यो को किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग:

विभाग द्वारा इंदिरा महिला शक्ति योजना अन्तर्गत संचालित योजनाओं में देय लाभ व आवेदन प्रक्रिया इत्यादि की जानकारी प्रदान करना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति कौशल समार्थ्य योजना, निःशुल्क आरएससीएफए प्रशिक्षण, निःशुल्क आरएससीआईटी प्रशिक्षण, शिक्षा सेतु योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में देय लाभ की जानकारी प्रदान करना, सामूहिक विवाह अनुदान योजना की जानकारी प्रदान करना, बेटी बचाओ बेटी पढाओं योजना का प्रसार-प्रचार, महिला सुरक्षा केन्द्र, वन स्टॉप सेन्टर पर महिला उत्पीडन संबंधी प्रकरणों पर राहत प्रदान करने हेतु प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना, घुंघट मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार, महिला हेल्प लाइन की जानकारी प्रदान करना, साथिन के रिक्त पदों हेतु जारी की जा चुकी विज्ञप्ति के क्रम में ग्राम सभा अन्तर्गत चयन कार्यवाही करना एवं मौके पर प्राप्त शिकायतों, प्रकरणों का निस्तारण करना।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग:

पात्र व्यक्तियों के नाम जोडे जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने पर फील्ड में जांच कराना तथा नियमानुसार कार्यवाही करना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडिंग से शेष रहे लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण करवाया जाना तथा आधार शुद्विकरण करना, अपात्र व्यक्तियों की पहचान हेतु सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही करना, कैम्प के दौरान वितरण से संबंधित अभाव अभियोगी का त्वरित निस्तारण एवं विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान करना।

आयोजना विभाग:

राज्य के निवासी परिवारों का जन आधार नामांकन, जन आधार नामांकन में संशोधन, अद्यतन, नये सदस्य को जोडना, सदस्य हटाना, सदस्यों का एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानान्तरण, नामांकन की सूचनाओं में संशोधन, अद्यतन, एनएफएसए परिवारों के अवितरित मुद्रित जन आधार कार्डो का वितरण एवं राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से नगद व गैर नगद लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं योजना के लाभों की जानकारी आमजन को देने हेतु प्रचार-प्रसार।

श्रम विभाग:

निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदन के संबंध में जानकारी प्रदान करना, अभियान के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को निर्माण श्रमिक के ऑनलाइन पंजीयन व योजनाओं के आवेदन करने हेतु वाछित मार्ग दर्शन प्रदान किया जायें, जिले में अभियान के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के समय जिले में पदस्थापित जिला अधिकारी शिविर में उपस्थिति देंवे, कार्यालय में पदस्थापित श्रम निरीक्षकों, जिला प्रबंधकों, लेखाकार आदि को प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान मण्डल की योजनाओं व पंजीयन श्रमिकों को मार्गदर्शन दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कर शिविर में विभाग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायें एवं योजनाओं की पात्रता से संबंधित जानकारी श्रमिकों को उपलब्ध कराई जायें।

आयुर्वेद विभाग:

आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति द्वारा स्वास्थ्य जांच का कार्य किया जाएगा।

उर्जा विभाग:

विद्युत सप्लाई में व्यवधान संबंधी समस्याएं निपटाना, त्रुटिपूर्ण मीटर संबंधी समस्याओं का निपटारा, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में विलम्ब संबंधी शिकायतों का निराकरण, मौके पर जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को यथास्थान रखना, ढीले तारों को व्यवस्थित करने संबंधी, विद्युत संबंधी जारी होने के विलम्ब से संबंधित समस्याओं का निपटारा, वीसीआर असेसमेंट कमेटी व अन्य समझौता समिति द्वारा जारी किये गये निर्णयों को लागू करना, लोड संबंधी समस्याओं को निपटाना, मांग-पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन देना, त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्र जारी होने व देरी संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं अन्य कोई समस्याएं जो अभियान के दौरान प्राप्त हो।

पशुपालन विभाग:

पशुओं की चिकित्सा, बडे पशुओं का उपचार, छोटे पशुओं का उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, बांझपन से ग्रसित पशुओं का उपचार, टीकाकरण, एफएमडी, गलघोंटू, लंगडा बुखार, अन्य, बाधियाकरण, कृमिनाशक दवा पिलाना, डस्टिंग (दवा का छिड़काव), पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड हेतु तैयार करवाये गये आवेदन पत्रों की संख्या एवं गोष्ठियों लाभांवित पशुपालकों की संख्या।

सहकारिता एवं राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड:

विभाग द्वारा पैक्स, लैम्पस में नये सदस्य बनाना, अल्पकालीन फसली ऋण, रहन ऋण के संबंध में कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीणों को सहकारी बैंको में अपनी बचत को जमा कराने हेतु जागरूक करना आदि कार्यो को शिविरों में किया जाएगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग:

विभाग द्वारा नई सड़क, भवन की मांग के संबंध में कार्यवाही करना एवं निर्मित सड़क, भवन की मरम्मत इत्यादि के संबंध में कार्यवाही करना आदि कार्य किये जाएगें।

चिकित्सा विभाग:

शिविर में ब्लड शुगर की जांच करना, मधुमेह की जांच करना एवं रक्तचाप की जांच करना।

शिक्षा विभाग:

विभाग द्वारा विद्यालय भूमि के अतिक्रमण हटाने के संबंध में, छात्र-छात्राओं की छात्रवृति संबंधी कार्य, छात्र-छात्राओं की अंकतालिका में नाम संशोधन संबंधी कार्य, छात्र-छात्राओं की अंकतालिका प्राप्त करने हेतु डिजीलॉकर की जानकारी देना एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना आदि कार्यो को किया जाएगा।

वन विभाग:

शिविरों में अमलदरामद करना, राजस्व क्षेत्रों में रेखांकन, अतिक्रमण हटाने हेतु निर्धारित क्षेत्र का चिन्हिकरण एवं शिकातयों का निस्तारण करना आदि के कार्यो को किया जा सकेंगा

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