नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 2 लाख 40 हजार का लगाया जुर्माना, डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट का फैसला 

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डूंगरपुर । जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है | कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है वही दोषी को 2 लाख 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दण्डित भी किया है | 15 अगस्त 2021 को बिछीवाडा थानें में पीडिता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था | 

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डूंगरपुर जिले के पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला बिछीवाडा थाना क्षेत्र का है | उन्होंने बताया की बिछीवाडा थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने 15 अगस्त 2021 को थाने में रिपोर्ट दी थी | रिपोर्ट में बताया था की 4 अगस्त को 2021 को उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए निकली थी इस दौरान रामसागडा थाना क्षेत्र के माताजी फला जालुकुआ निवासी कल्पेश पुत्र कांतिलाल उसे रास्ते में मिला | इस दौरान चाक़ू की नोक पर उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया |

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पीडिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की | इस दौरान 26 अगस्त 2021 को पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया | इस दौरान पीडिता ने पुलिस को बताया की आरोपी कल्पेश ने अपने घर में उसे रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया | इधर पीडिता के बयान के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी कल्पेश की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया | वही पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया | इसी मामले में पोक्सो कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी कल्पेश को दोषी करार दिया | कोर्ट ने दोषी कल्पेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई वही दोषी को 2 लाख 40 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दण्डित भी किया है | 

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