दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया

On

डूंगरपुर ।। जिले की पोक्सो कोर्ट ने 9वी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा का अपहरण कर 6 महीने तक दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। मामले से सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग पीड़िता, पिता और गवाह कोर्ट में घटना से मुकर गए, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मामले में सजा सुनाई है।  विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग छात्रा के पिता ने दोवड़ा थाने में 8 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमे बताया था कि उसकी बेटी 9वी कक्षा में पढ़ाई करती थी। 29 जनवरी 2020 को वह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पंहुची और लापता हो गई। इसके बाद। बेटी की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसी बीच नाबालिग बेटी के आरोपी हेमंत उर्फ जीवा पुत्र चेतनलाल निवासी वस्सी फला मालाबावसी अपहरण कर ले गया है। नाबालिग को वलोता फला तलैया में एक खंडहर मकान में रखा और 1 अगस्त 2020 तक दुष्कर्म करता रहा।  मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए साक्ष्य जुटाए। वहीं पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए।कोर्ट में बयानों के दौरान नाबालिग पीड़िता, उसके पिता और गवाह मामले में घटना से मुकर गए। उनके साथ किसी भी तरह की घटना नहीं होने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता, पिता और गवाह को पक्षद्रोही माना। वही कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश किए गए एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट ओर साक्ष्य के आधार पर आरोपी हेमंत उर्फ जीवा को लैंगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया। मामले में कोर्ट ने दोषी हेमंत उर्फ जीवा को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।

Join Wagad Sandesh WhatsApp Group

Advertisement

Related Posts

Latest News

पर्यावरण संरक्षण : गामडा ब्राह्मणीया में 1356 पौधे लगाने का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण : गामडा ब्राह्मणीया में 1356 पौधे लगाने का लक्ष्य
सागवाड़ा | जिला कलेक्टर एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डूंगरपुर के आदेशानुसार सघन वृक्षारोपण अभियान की तैयारी के तहत पीईईओ...

Advertisement

आज का ई - पेपर पढ़े

Advertisement

Advertisement

Contact Us

Latest News

Advertisement

वागड़ संदेश TV