महिला को जिंदा जला देने के मामले में अदालत ने 5 जनों को सुनाई उम्रकैद की सजा, आसपुर के पचलासा छोटा गांव का है मामला
सागवाड़ा/आसपुर। आसपुर थाना क्षेत्र के पचलासा छोटा गांव में करीब 7 वर्ष पुराने मामले में अपार जिला एवं सेशन न्यायाधीश सागवाड़ा ने फैसला सुनाते हुए अदालत ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और संदेह का लाभ देते हुए 21 अन्य को बरी किया।
अदालत ने 5 जनों को सुनाई उम्रकैद की सजा, अन्य 21 बरी
अपर लोक अभियोजक आजाद कुमार शाह ने बताया कि आसपुर थाना क्षेत्र के पचलासा छोटा गांव के रामु उर्फ रमु उर्फ रामेश्वरी को ज़िंदा जला देने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए पचलासा छोटा निवासी प्रवीण सिंह पुत्र वीरसिंह, कल्याण सिंह पुत्र गौतम सिंह, गजेंद्र सिंह उर्फ गजराज सिंह पुत्र किशोर सिंह, रणजीत सिंह पुत्र गौतम सिंह और वनोत का वाड़ा निवासी ईश्वर सिंह पुत्र भैरू सिंह को अपराधी मानते हुए धारा 458 में 14 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह धारा 364 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 147 में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थदंड धारा 323/149 में 1 वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपया का अर्थदंड, धारा 302/149 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 120 बी में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वही धारा 201/149 में आरोप में सात वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड दंडित किया। मामले में 21 आरोपियों को संदेह के लाभ में बरी किया।
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करीब 7 वर्ष पुराना यह है मामला
लोक अभियोजक आजाद कुमार शाह ने बताया कि 5 मार्च 2016 को परिवादी कलावती ने उक्त प्रकरण को लेकर रिपोर्ट पुलिस थाना आसपुर में दी थी कि 4 मार्च 2016 की शाम करीब 8 बजे वह छोटे लड़के जितेन्द्र की बहु भावना के साथ चौक में बैठे थे और रामु बाथरूम में थी कि अचानक उक्त आरोपी आए और रामु को हाथ पकड खींच कर मारपीट करते हुए ले गए व गांव के चौराहे पर लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने ले जाकर मारपीट कर केरोसीन डालकर जला कर मार दिया और घर पर तोड़फोड की तथ बहू रामु को केरोसीन डालकर जला कर मार दिया और उसकी लाश को शमसान में ले जाकर जला दिया था।